Sukh Samman Nidhi Yojana 2024: सुख सम्मान निधि योजना में सभी महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपये यहां से भरें अपना फॉर्म
देशभर में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अलग-अलग राज्यों की सरकारों द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार द्वारा हाल ही में एक योजना लागू की गई है जिसका नाम प्यारी बहना सम्मान निधि योजना है आपको बता दें कि योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की असहाय गरीब महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है
सुख सम्मान निधि योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे फिलहाल योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है तो अगर आपने अभी तक इस योजना के तहत आवेदन नहीं किया है तो आपको यह लेख जरूर पढ़ना चाहिए क्योंकि यहां इस योजना का लाभ उठाने के सभी चरणों की जानकारी प्रस्तुत की गई है ऐसे में आप इस आर्टिकल को अंत तक पूरा जरूर पढ़ें
सुख सम्मान निधि योजना
यह योजना हिमाचल प्रदेश की गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई है इसलिए इस योजना का लाभ पात्र महिलाओं तक पहुंचाने के लिए सरकार ने सभी पात्र महिलाओं को आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया है आपको बता दें कि जारी आवेदन प्रक्रिया के तहत केवल योग्य महिलाएं ही आवेदन कर सकेंगी इसके बाद पात्र महिलाओं के लिए लाभार्थी सूची जारी की जाएगी
इसलिए आवेदन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी होने के बाद लाभार्थी सूची जारी होने के कुछ दिनों बाद सभी लाभार्थी महिलाओं को इस योजना के तहत हर महीने 1500 रुपये मिलने लगेंगे जानकारी के मुताबिक योजना के तहत सभी महिलाओं के खातों में सहायता राशि का ट्रांसफर वित्तीय वर्ष 2024-2025 से शुरू हो जाएगा लेख में आगे आपको योजना के लिए पात्रता आवश्यक दस्तावेज आदि के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी
इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के लिए पात्रता
- यह योजना राज्य में रहने वाले असहाय और गरीब वर्ग के परिवारों की महिलाओं के लिए शुरू की गई है, ऐसे में गरीबी रेखा से नीचे प्रमाण पत्र धारक महिलाएं इस योजना के तहत आसानी से आवेदन कर सकेंगी
- यदि किसी महिला के परिवार का कोई भी सदस्य पेंशनभोगी संविदा आउटसोर्स सरकारी कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी अंशकालिक श्रेणी कर्मचारी या आयकर दाता पाया जाता है तो वह महिला इस योजना के लाभ के लिए पात्र नहीं मानी जाएगी
- इसी प्रकार यदि कोई महिला मल्टी टास्क वर्कर, मिड-डे मील, आशा वर्कर, पंचायती राज संस्थाओं शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी किसी एजेंसी में काम करने वाले पेंशनभोगी आदि के परिवार से है तो उसे लाभ नहीं दिया जाएगा। योजना का
- योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।