पीएम कुसुम योजना के तहत 30 हजार सोलर पंप वितरित करने का लक्ष्य है
योजना के तहत 2023-24 में राज्य भर में कुल 30,000 सोलर पंप का लक्ष्य रखा गया है पहले चरण में राज्य में 1000 सोलर पंपों पर सब्सिडी दी जाएगी इसमें वाराणसी के किसान पीएम कुसुम योजना का भरपूर लाभ उठाने में सबसे आगे नजर आ रहे हैं यहां 2023-24 में इस योजना के तहत कुल 131 किसानों का चयन किया गया था योजना के तहत सोलर पंप पर करीब 90 फीसदी सब्सिडी मिलती है इसके लिए किसान को ऑनलाइन आवेदन करना होगा इस योजना के तहत राज्य सरकार 3 से 10 एचपी तक के सोलर पंप उपलब्ध कराती है
पीएम कुसुम योजना संपूर्ण जानकारी
1 | योजना का नाम | पीएम कुसुम योजना |
2 | किसके द्वारा शुरुआत की गई | प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा |
3 | पहले चरण में राज्य में | 1000 सोलर पंपों पर सब्सिडी दी जाएगी |
4 | आधिकारिक वेबसाइट | https://pmkusum.mnre.gov.in/l |
सोलर पंप पर कितनी सब्सिडी दी जा रही है
यूपी में पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को 3 एचपी से लेकर 10 एचपी तक के सोलर पंप पर 60 फीसदी सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है इसमें तीन हार्स पावर पंप की कीमत 26,5439 रुपये है जिसके लिए किसान को अपनी जेब से सिर्फ 26,544 रुपये जमा करने होंगे यानी किसान को सिर्फ 10 फीसदी रकम ही चुकानी होगी बाकी रकम सरकार सब्सिडी के रूप में दे रही है और 30 फीसदी का इंतजाम बैंक लोन से किया जा सकता है
किसानों को सोलर पंप के लिए कहां बुकिंग करानी होगी
यूपी में कुसुम योजना के तहत सब्सिडी पर सोलर पंप दिए जा रहे हैं किसानों को सोलर पंप के लिए बुकिंग करानी होगी बुकिंग कराते समय किसान को 5000 रुपये की टोकन मनी भी जमा करनी होगी तभी उसका रजिस्ट्रेशन होगा किसान सोलर पंप के लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर टोकन मनी जमा कर बुकिंग कराकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं जिले की लक्ष्य सीमा के 110 प्रतिशत तक किसानों की बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जा रही है। ऐसे में जो किसान योजना के तहत सब्सिडी पर अपने खेतों में सोलर पंप लगवाना चाहते हैं, वे इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं और ऑनलाइन टोकन मनी जमा कर सकते हैं
सोलर पंप सब्सिडी के लिए किन शर्तों का पालन करना होगा
किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप प्राप्त करने के लिए योजना के तहत निर्धारित कुछ शर्तों का पालन करना होगा ये शर्तें इस प्रकार हैं
किसान के पास अपना बोरिंग होना जरूरी है तभी वह सोलर पंप के लिए बुकिंग कर सकता है सत्यापन के समय खेत में बोरिंग नहीं पाए जाने पर टोकन मनी की राशि जब्त की जा सकती है
टोकन कन्फर्म होने के 14 दिन के अंदर किसान को ऑनलाइन टोकन जनरेट करना होगा और शेष राशि चालान के माध्यम से इंडियन बैंक की किसी भी शाखा में या ऑनलाइन माध्यम से जमा करनी होगी
किसान बैंक से ऋण लेकर एवं कृषक अंश जमा कर कृषि अवसंरचना निधि से नियमानुसार ब्याज छूट का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं
2 एचपी के लिए 4 इंच 3 और 5 HP के लिए 6 इंच और 7.5 HP और 10 HP के लिए 8 इंच की बोरिंग होना जरूरी है
इसी प्रकार, 22 फीट तक 2 HP सबमर्सिबल 50 फीट तक 2 HP सबमर्सिबल, 150 फीट तक 3 HP सबमर्सिबल 200 फीट तक 5 HP सबमर्सिबल 7.5 HP और 10 HP सबमर्सिबल सोलर पंप उपलब्ध जल स्तर के लिए उपयुक्त माने जाते हैं 300 फीट तक की गहराई गया उसी के अनुरूप सोलर पंप लगाया जाए
सोलर पंप लगवाने के बाद किसान उसका स्थान नहीं बदल सकते स्थान परिवर्तन करने पर सम्पूर्ण अनुदान राशि किसान से वसूल की जायेगी